हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरक़रार -नही होगा सिसवा नगर निकाय का चुनाव
न्यूज़ डेस्क सिसवा …..( विमलेश नायक हैप्पी की रिपोर्ट )
सिसवा/महराजगंज
हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने यथावत रखते हुए सिसवा नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर नगर पंचायत सिसवा अध्यक्ष के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जिससे उनके सारे विरोधियों का समीकरण करीब करीब ध्वस्त सा हो गया है।
महराजगंज जनपद के सिसवा नगर पालिका की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट में नगर पालिका अध्यक्ष शंकुतला जायसवाल की बड़ी विजय हो गई है। उनके खिलाफ दायर याचिका को देश की शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि शंकुतला जायसवाल सिसवा नगर पालिका की अध्यक्ष पद पर बनी रहेंगी और उनका मौजूदा कार्यकाल पूर्ण होने के बाद ही सिसवा नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव होगा। इस बार वहां चुनाव नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी शंकुतला जायसवाल के पक्ष में फैसला सुनाया था और अध्यक्ष पद पर नये सिरे से चुनाव कराने की अपील को खारिज कर दिया था।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को यथावत रखा।