एनजीओ ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका
बॉर्डर न्यूज़ लाइव, उत्तर प्रदेश
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कावड़ यात्रा के दौरान कांवड़ रूट पर मौजूद दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
यह याचिका 20 जुलाई की सुबह 6 बजे ऑनलाइन दाखिल की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 22 जुलाई को सुनवाई करने का निर्णय लिया है। जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।
जानिए पूरा मामला
उत्तर प्रदेश में पहले मुजफ्फरनगर के डीआईजी ने कांवड़ रूट पर मौजूद दुकानों को नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था, जिसके बाद इस पर व्यापक चर्चा शुरू हो गई। योगी सरकार ने गुरुवार को आदेश जारी किया कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर मौजूद ढाबे, होटल और रेहड़ी वालों को मालिक का नाम लिखना अनिवार्य है। इस आदेश के खिलाफ एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।