गोवध निवारण व गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही
दोनों आरोपियों को सिद्धार्थनगर थाना कोतवाली क्षेत्र की सीमा में छोड़ा गया
न्यूज़ डेस्क ठूठीबारी…
ठूठीबारी/महाराजगंज |
ठूठीबारी कोतवाली पुलिस ने दिन शनिवार को दो आरोपियों को न्यायालय अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व के आदेश के अनुपालन में 3/4 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1970 के तहत कार्यवाही करते हुए उन्हें जिला बदर कर दिया | दोनों ही अभियुक्तों को कोतवाली पुलिस ने नियमानुसार आदेश तामिला कराकर जनपद की सीमा से बाहर जनपद सिद्धार्थनगर थाना कोतवाली क्षेत्र की सीमा में छोड़ा गया वही उन्हें हिदायत दिया गया कि जिला बदर की अवधि में जनपद सिद्धार्थनगर के थाना कोतवाली पर प्रत्येक थाना दिवस व प्रत्येक तहसील दिवस पर अपनी उपस्थिती दर्ज कराते रहेंगे ।
पुलिस अधीक्षक, महराजगंज डॉ0 कौस्तुभ के निर्देशानुसार जनपद मे अपराधियों पर कार्यवाही के क्रम में श्री आतिश कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक महराजगंज, श्री सूर्यबली मौर्य क्षेत्राधिकारी निचलौल के पर्यवेक्षण तथा जयप्रकाश सिंह यादव प्रभारी निरीक्षक थाना ठूठीबारी के कुशल नेतृत्व मे न्यायालय अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व के आदेश के अनुपालन में 3/4 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1970 से सम्बन्धित कोतवाली क्षेत्र के दो अभियुक्तों क्रमश: मुन्ने यादव पुत्र राजेन्द्र यादव उम्र करीब 36 वर्ष निवासी ग्राम मैरी, थाना – ठूठीबारी, कन्हाई पुत्र गणेश निवासी कड़जा थाना ठूठीबारी महराजगंज को पुलिस टीम ठूठीबारी ने नियमानुसार आदेश तामिला कराकर जनपद की सीमा से बाहर जनपद सिद्धार्थनगर थाना कोतवाली क्षेत्र की सीमा में छोड़ा गया तथा हिदायत दी गई कि जिला बदर की अवधि में जनपद सिद्धार्थनगर के थाना कोतवाली पर प्रत्येक थाना दिवस व प्रत्येक तहसील दिवस पर अपनी उपस्थिती दर्ज कराते रहेंगे ।